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भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन Part-1 ✓

देश के मौलिक कानून यानी संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है।

➨ प्रथम संशोधन 1951
-अनुसूची 9 जोड़ा गया है ।

➨ दूसरा संशोधन - 1953
- संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया।

➨ 03 वां संशोधन - 1955
- संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध (सबंधित विद्यायक - 9 अनुसूची में शामिल )

➨ 07 वां संशोधन - 1956
- भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, केंद्र शासित प्रदेशों की शुरूआत।

➨ 08 वां संशोधन - 1960
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST एंग्लोइंडियन सीट / आरक्षण

➨ 09 वां संशोधन 1960
- पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणामस्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन

➨ 10 वां संशोधन - 1961
- पुर्तगाल से अधिग्रहण, (दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में)

➨ 11 वां संशोधन - 1961
- निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव।

➨ 12 वां संशोधन - 1961
- गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया।

➨ 13 वां संशोधन - 1962
- अनुच्छेद 371A के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य का गठन।

➨ 14 वां संशोधन 1962
- हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा के लिए विधान सभाओं का निर्माण

➨ 15 वां संशोधन - 1963
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62

➨ 17 वां संशोधन 1964
- संविधान की अनुसूची 9 में भूमि अधिग्रहण कानूनों को रखने के लिए।

➨ 21 वां संशोधन 1967
- सिंधी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया।

➨ 22 वां संशोधन 1969
- असम राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान।

➨ 24 वां संशोधन - 1971
- संसद को मौलिक अधिकारों को कम करने में सक्षम बनाना।

➨ 26 वां संशोधन - 1971
- रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स समाप्ति -

➨ 27 वां संशोधन 1972
- एक केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम का पुनर्गठन।

➨ 31 वां संशोधन 1973
- संसद का आकार 525 से बढ़ाकर 545 किया गया।

➨ 36 वां संशोधन 1975
- भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन।

➨ 37 वां संशोधन - 1975
- अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का गठन।



tg-me.com/UPSC_BPSC_Civil_Services_UPPCS/59205
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भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन Part-1 ✓

देश के मौलिक कानून यानी संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है।

➨ प्रथम संशोधन 1951
-अनुसूची 9 जोड़ा गया है ।

➨ दूसरा संशोधन - 1953
- संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया।

➨ 03 वां संशोधन - 1955
- संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध (सबंधित विद्यायक - 9 अनुसूची में शामिल )

➨ 07 वां संशोधन - 1956
- भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, केंद्र शासित प्रदेशों की शुरूआत।

➨ 08 वां संशोधन - 1960
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST एंग्लोइंडियन सीट / आरक्षण

➨ 09 वां संशोधन 1960
- पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणामस्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन

➨ 10 वां संशोधन - 1961
- पुर्तगाल से अधिग्रहण, (दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में)

➨ 11 वां संशोधन - 1961
- निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव।

➨ 12 वां संशोधन - 1961
- गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया।

➨ 13 वां संशोधन - 1962
- अनुच्छेद 371A के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य का गठन।

➨ 14 वां संशोधन 1962
- हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा के लिए विधान सभाओं का निर्माण

➨ 15 वां संशोधन - 1963
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62

➨ 17 वां संशोधन 1964
- संविधान की अनुसूची 9 में भूमि अधिग्रहण कानूनों को रखने के लिए।

➨ 21 वां संशोधन 1967
- सिंधी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया।

➨ 22 वां संशोधन 1969
- असम राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान।

➨ 24 वां संशोधन - 1971
- संसद को मौलिक अधिकारों को कम करने में सक्षम बनाना।

➨ 26 वां संशोधन - 1971
- रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स समाप्ति -

➨ 27 वां संशोधन 1972
- एक केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम का पुनर्गठन।

➨ 31 वां संशोधन 1973
- संसद का आकार 525 से बढ़ाकर 545 किया गया।

➨ 36 वां संशोधन 1975
- भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन।

➨ 37 वां संशोधन - 1975
- अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का गठन।

BY BPSC UPPCS RAS RPSC Civil Services


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